जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत दी जाने वाली सेवाओं के सम्बन्ध में सामान्य रूप से पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) :-

उत्तर: कुल 9 सेवाएं दी जा रही हैं:

  • 1 - मूल प्रमाणपत्र जारी करना
  • 2 - डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करना
  • 3 - मूल अंकपत्र जारी करना
  • 4 - डुप्लीकेट अंकपत्र जारी करना
  • 5 - संशोधित प्रमाणपत्र जारी करना
  • 6 - संशोधित अंकपत्र जारी करना
  • 7 - निरस्त परीक्षाफल का निस्तारण करना
  • 8 - रोके गये परीक्षाफल का निस्तारण करना
  • 9 - अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण परीक्षाफल का निस्तारण करना

उत्तर: upmsp.edu.in वेबसाइट पर यूजर मैनुअल अनुसार ऑनलाइन आवेदन करें।

उत्तर: नहीं, केवल डुप्लीकेट प्रमाणपत्र/अंकपत्र हेतु निर्धारित शुल्क कोषागार में जमा करना होता है।

उत्तर: हाँ, संशोधन हेतु मूल प्रमाणपत्र संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से भेजना अनिवार्य है।